छात्रों के लिए छात्रावास नियम
छात्रावास के नियम एवं विनियम
दिल्ली पब्लिक स्कूल, दुर्गापुर में अध्ययनरत छात्र अपनी छात्रवृत्ति के दौरान स्कूल प्रबंधन के स्वामित्व और रखरखाव वाले छात्रावास (हॉस्टल) में रह सकते हैं। ये नियम और विनियम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि छात्रावास की संपत्ति सुरक्षित रहे, छात्रों को स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल वातावरण मिले और अनुशासन बना रहे। छात्रावास में रहने वाले सभी छात्रों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है:
सामान्य नियम
- बोर्डर्स को कीमती सामान, आभूषण या स्कूल अधिकारियों द्वारा गैर-अनुमोदित कोई भी सामग्री रखने की अनुमति नहीं है। छात्रों को छात्रावास में प्रवास के दौरान अपने पास नकद राशि रखने या नकद खरीदारी करने की अनुमति नहीं है। सभी खरीदारी छात्रावास परिषद द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही की जानी चाहिए।
- कमरे के फर्नीचर, बिजली की फिटिंग आदि को निवासियों द्वारा अच्छी स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। कमरे के आवंटन के समय और छुट्टियों के लिए छात्रावास (हॉस्टल) छोड़ते समय, प्रत्येक छात्र को छात्रावास की संपत्ति का प्रभार सावधानीपूर्वक लेना और सौंपना चाहिए।
- छात्रों को अपने पास लैपटॉप, मोबाइल, आईपॉड, सीडी-प्लेयर, रेज़र, ब्लेड, हीटर, केतली, इस्त्री (इलेक्ट्रिक आयरन), इमर्सन रॉड और मोटर चालित वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
- छात्रों का छात्रावास में किसी भी प्रकार की नशीली दवाएँ, तंबाकू या शराब लाना पूर्णतः वर्जित है। ऐसी वस्तुओं के साथ पाए जाने वाले किसी भी छात्र को तुरंत स्कूल से निष्कासित किया जा सकता है।
- बोर्डर्स को सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार अध्ययन के समय अपने-अपने कमरों/डॉर्म या कक्षाओं में उपस्थित रहकर पढ़ाई करनी चाहिए।
- बोर्डर्स को स्कूल या छात्रावास द्वारा आयोजित सभी शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेना अनिवार्य है।
- स्कूल की संपत्ति या दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुँचाना या चोरी करना स्कूल/छात्रावास के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए स्कूल अधिकारियों द्वारा छात्र पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर/छात्रावास वार्डन या स्कूल के अन्य अधिकारी सुरक्षा गार्डों के साथ अपनी मर्जी से दिन या रात के किसी भी समय छात्र की उपस्थिति में कमरे या सामान का निरीक्षण कर सकते हैं।
- रैगिंग और बदमाशी गंभीर रूप से दंडनीय है और इसके परिणामस्वरूप संस्थान से निष्कासन हो सकता है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त न हों। किसी को भी अन्य छात्र के साथ शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार करने की अनुमति नहीं है।
- अनैतिक कार्य में शामिल किसी भी छात्र को बिना चेतावनी के निष्कासित किया जा सकता है और इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में फीस वापस नहीं की जाएगी। इसके अलावा, प्रधानाचार्य या अनुशासन समिति निष्कासन का कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होगी।
- छात्रों को किसी भी प्रकार की अश्लील पठन या दृश्य सामग्री रखने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी छात्र को एक-दूसरे से या स्टाफ से सामान खरीदने, बेचने, विनिमय करने या पैसा उधार लेने/देने की अनुमति नहीं है। बाहरी व्यक्तियों के साथ भी ऐसा व्यवहार वर्जित है।
- सत्र के मध्य में ‘बोर्डर’ से ‘डे-स्कॉलर’ की स्थिति में बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- सभी छात्रों को अवकाश/छुट्टी आदि के बाद निर्धारित तिथि पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। किसी भी आपातकालीन स्थिति के मामले में, अभिभावकों द्वारा विस्तृत कारणों के साथ प्रधानाचार्य को एक लिखित अनुरोध प्रदान किया जाना चाहिए, और आगमन में देरी को स्वीकार (माफ़) करने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए।
- लॉन्ड्री (कपड़े धुलाई) सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित दिनों पर ली जाएगी। इसे धोया जाएगा, इस्त्री (प्रेस) किया जाएगा और छात्रावास परिषद द्वारा अनुमोदित बोर्डर्स को लौटाया जाएगा। कपड़ों के खो जाने या क्षति होने की स्थिति में, बोर्डर्स को तुरंत लॉन्ड्री कर्मियों को सूचित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, छात्रावास में उपलब्ध कराई गई शिकायत पुस्तिका में भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- नियमों में अभिभावकों और छात्रों को पूर्व सूचना दिए बिना परिवर्तन किया जा सकता है। अपने बच्चों के प्रवेश के इच्छुक माता-पिता/अभिभावकों को स्कूल और छात्रावास के नियमों और विनियमों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। नियमों और विनियमों की जानकारी न होने को बहाने के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अभिभावकों/संरक्षकों के लिए नियम
- अभिभावकों को प्रधानाचार्य की अनुमति के बिना बोर्डर्स से मिलने की अनुमति नहीं है। उन्हें केवल निर्धारित दिनों में ही मिलने की अनुमति होगी। स्कूल के समय के दौरान मिलना वर्जित है।
- सुरक्षा कारणों से केवल उन्हीं अभिभावकों/संरक्षकों को मिलने की अनुमति है जिनकी तस्वीरें अधिकृत रजिस्टर में दर्ज हैं। अतः अभिभावक अपनी और अधिकृत संरक्षकों की तस्वीरें और फोन नंबर स्कूल कार्यालय में जमा करें।
- यदि सत्र के दौरान छात्र को घर जाने की आवश्यकता है, तो उसे प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी और अभिभावकों को वैध कारण बताते हुए लिखित अनुरोध प्रशासन को देना होगा। स्थानीय अभिभावक सप्ताहांत पर अपने वार्ड को ले जा सकते हैं और रविवार शाम वापस भेज सकते हैं, परंतु हर सप्ताहांत ऐसा करने से बचें ताकि छात्र छात्रावास में समायोजित हो सके।
- किसी भी छात्र को सप्ताहांत पर बाहर रात बिताने की अनुमति तभी दी जाएगी जब अभिभावक स्वयं शहर में उपलब्ध हों और छात्र उनके साथ रह रहा हो।
- अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अनिवार्य अध्ययन घंटों के दौरान छात्रों से संपर्क न करें।
- विवाह या अन्य समारोहों के लिए अवकाश के आवेदन तभी स्वीकार किए जाएँगे जब वे माता-पिता या सगे भाई-बहनों से संबंधित हों। इसके लिए समय पर लिखित अनुमति लेनी होगी; टेलीफोन संदेश स्वीकार नहीं किए जाएँगे ।
- अभिभावकों को छात्रों को सीधे दवाएँ नहीं देनी चाहिए, जब तक कि पारिवारिक चिकित्सक (फैमिली डॉक्टर) द्वारा विशेष रूप से सलाह न दी गई हो। ये दवाएँ दवा देने के निर्देश और नुस्खे के साथ ‘हाउस सिस्टर/ब्रदर’ को सौंपी जानी चाहिए। ऐसी दवाओं का सेवन पूरी तरह से अभिभावकों के खर्च और जिम्मेदारी पर होगा।
- अभिभावकों को महीने के दूसरे शनिवार को अपने बच्चों से मिलने की सलाह दी जाती है। आपातकालीन स्थिति में, अभिभावक या संरक्षक को प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति से मिलने की अनुमति दी जा सकती है। अन्य दिनों में अभिभावकों के आने की अनुमति नहीं होगी।
- बच्चों को ड्राइवरों के साथ तब तक जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उनके पास प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित तस्वीर वाला प्राधिकरण पत्र न हो।
- स्कूल की छुट्टियों (गर्मी की छुट्टी, सर्दियों की छुट्टी, दुर्गा पूजा आदि) के दौरान वास्तविक कारण के बिना छात्रों को छात्रावास (हॉस्टल) में रहने की अनुमति नहीं है। हालांकि, विशेष मामलों में यदि किसी छात्र के पास सक्षम प्राधिकारी की लिखित सहमति हो, तो वह छात्रावास में रह सकता है। इस विशेषाधिकार को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।
- वार्ड को भेजा जाने वाला कोई भी सामान व्यक्तिगत रूप से वार्डन या उनके प्रतिनिधि को दें; छात्र को सीधे कुछ भी न सौंपें।
- हमारे पास एक प्रशिक्षित नर्स के साथ औषधालय (डिस्पेंसरी) उपलब्ध है और आपातकालीन स्थिति के लिए पास के अस्पतालों के साथ अनुबंध है। हालांकि, यदि छात्रावास में किसी डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर द्वारा विभिन्न परीक्षणों की सलाह दी जाती है, तो होने वाला खर्च अभिभावकों द्वारा वहन किया जाएगा।
हॉस्टलर के लिए नियम
- बोर्डर्स को अध्ययन के समय अपने कमरों या कक्षाओं में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
- ‘लाइट-ऑफ’ (बत्ती बुझाने) का समय बाद में सूचित किया जाएगा और छात्रों से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।
- बोर्डर्स से सार्वजनिक रूप से शिष्ट व्यवहार और स्कूल का गौरव बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।
- अध्ययन के घंटों के दौरान, सभी छात्रों को अध्ययन कक्ष (स्टडी रूम) में अपनी शैक्षणिक तैयारी के लिए समय समर्पित करना होगा। इस दौरान शांति बनाए रखना अनिवार्य है।
- छात्रों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना चाहिए, जब तक कि उन्हें हाउस ब्रदर/सिस्टर की पूर्ण जानकारी में समूह अध्ययन (ग्रुप स्टडी) की अनुमति न दी गई हो। समूह अध्ययन सत्र केवल सामान्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाएँगे, व्यक्तिगत कमरों में नहीं।
- छात्रों को आवंटित अध्ययन समय का सदुपयोग करना चाहिए। इसे नहाने या कमरों में बेकार बैठने में बर्बाद न करें।
- बाथरूम के नल उपयोग के बाद बंद होने चाहिए। कमरे से बाहर निकलते समय या सोते समय पंखे और लाइटें बंद करना अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर ऊर्जा की बर्बादी के लिए जुर्माना लगाया जाएगा।
- स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वच्छता : सभी छात्रों से व्यक्तिगत स्वच्छता के उच्च मानक बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। दैनिक स्नान और व्यक्तिगत साफ-सफाई अनिवार्य है। छात्रों को अपने कमरे, बिस्तर और अलमारियों को स्वयं व्यवस्थित और साफ रखना होगा।
- किसी भी त्योहार या जन्मदिन मनाने के लिए छात्र को वार्डन/कैंपस एडमिनिस्ट्रेटर से पूर्व अनुमति लेनी होगी। जन्मदिन का उत्सव किसी सामान्य स्थान पर ही मनाया जाना चाहिए और इससे अन्य छात्रों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसी भी बाहरी अतिथि या किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- बीमार पड़ने पर कोई भी बोर्डर (अन्तःवासी छात्र) हाउस ब्रदर/सिस्टर को रिपोर्ट करेगा, जो की गई कार्रवाई को ‘सिक रजिस्टर’ में दर्ज करेंगे। इस पर छात्र और हाउस मास्टर दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- सभी बोर्डर्स (अन्तःवासी छात्रों) के लिए शारीरिक व्यायाम, ध्यान, खेलकूद, योग और अन्य विश्राम तकनीकें अनिवार्य हैं, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा छूट न दी गई हो। छात्रों की कक्षा के आधार पर, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग समय-सारणी निर्धारित की जा सकती है।
- भौं, ठोड़ी, कान या नाक पर किसी भी प्रकार के स्टड या अँगूठियाँ पहनने की अनुमति नहीं है।
- लो-वेस्ट (कम कमर वाली) पतलून, स्कर्ट या संकरी मोहरी वाली पतलून पहनना वर्जित है। छात्र कंगन, फैंसी पेंडेंट या ताबीज नहीं पहनेंगे।
भोजन कक्ष के नियम
- मेस का मेनू छात्रावास प्रबंधन समिति द्वारा प्रधानाचार्य की स्वीकृति से तैयार और प्रदर्शित किया जाएगा।
- छात्रों को मेस के समय का कड़ाई से पालन करना होगा। विलंब से भोजन केवल असाधारण मामलों में ही दिया जाएगा।
- बीमार छात्रों के लिए अनुरोध पर मेस में अलग भोजन तैयार कर उनके कमरों में परोसा जा सकता है।
- भोजन कक्ष (मेस) में भोजन की बर्बादी से बचना अनिवार्य है।
- भोजन कक्ष (मेस) के बर्तन डाइनिंग हॉल से बाहर ले जाना वर्जित है।
- भोजन कक्ष (मेस) सीमित कर्मचारियों के साथ संचालित होता है और यह देखा गया है कि व्यस्त समय (पीक आवर्स) के दौरान एक साथ भोजन करने वाले सभी छात्रों की माँगों को पूरा करना कठिन हो जाता है। इसलिए, छात्रों को अपनी बारी आने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मेस मैनेजर व्यस्त समय के दौरान छात्रों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने का पूरा ध्यान रखेंगे।
शुल्क जमा और अग्रिम भुगतान
- शुल्क निर्धारित अवधि के भीतर जमा करना अनिवार्य है।
- शुल्क और अन्य देय राशि का भुगतान केवल स्कूल कार्यालय में ही किया जाना चाहिए।
- प्रधानाचार्य द्वारा अधिसूचित नियमित शुल्कों के अलावा किसी भी अन्य भुगतान के लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा।
- स्कूल कैंटीन, बुक शॉप या बाहर कहीं से भी स्टेशनरी या अन्य सामान खरीदने के लिए छात्रों को नकद राशि नहीं दी जाती है। नकद राशि वार्डन के पास जमा की जा सकती है; छात्र आवश्यकतानुसार वार्डन से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका लिखित रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है।